

लॉरेंस-गोदारा जैसे गैंगस्टर्स की प्रॉपर्टी होगी जब्त : मदद करने वालों को भी होगी उम्रकैद; विधानसभा में ‘राकोका’ बिल पास
जयपुर। राजस्थान सरकार अब लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा जैसे गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने जा रही है। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। गैंग बनाकर अपराध करने वाले गैंगस्टर्स और उनके गुर्गों के खिलाफ राजस्थान सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में बिल पास करवा दिया।
माकोका (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट) की तर्ज पर विधानसभा में मंगलवार को राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक यानी राजस्थान कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (राकोका) बहस के बाद पारित हो गया।
राकोका के प्रावधानों के अनुसार गैंग बनाकर अपराध करने वालों की प्रॉपर्टी जब्त होगी। इसे सरकार अपने कब्जे में लेगी। गैंगस्टर्स की प्रॉपर्टी या पैसा अपने कब्जे में रखने वालों को भी सजा होगी। गिरोह बनाकर फिरौती वसूलने, पैसे के लिए धमकाने वालों को राकोका के दायरे में लिया जाएगा। राकोका के केस की सुनवाई के लिए अलग से कोर्ट होगा। डीएसपी स्तर का अफसर ही राकोका में केस दर्ज करेगा। जिन अपराधियों के खिलाफ पिछले 10 साल में एक से ज्यादा चार्जशीट पेश की गई हाें और कोर्ट ने उन पर संज्ञान लिया हो। ऐसे अपराधियों को राकोका के दायरे में लिया जाएगा। इस केस में लंबे समय तक जमानत नहीं होगी।
फिरौती के लिए दो अपराधियों ने मिलकर धमकाया तो लगेगा राकोका
गैंग बनाकर किए जाने वाले अपराध पर राकोका लागू होगा। अपराध करने वाली गैंग के हर मेंबर के खिलाफ राकोका के प्रावधानों के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अगर दो या इससे ज्यादा अपराधियों ने मिलकर किसी को फिरौती के लिए धमकाया, पैसा वसूला तो इसे राकोका के तहत संगठित क्राइम मानकर कार्रवाई होगी। ऐसा करने वालों की प्रॉपर्टी और पैसा जब्त होगा।