अब घरेलू पानी से गाड़ी धोने पर इतने रुपए लगेगा जुर्माना, घर में लीकेज मिला तो देनी होगी एक हजार की पेनल्टी, कट सकता है कनेक्शन
जयपुर। राजस्थान में पीने के पानी का इस्तेमाल अब घरेलू के अलावा अन्य किसी काम के लिए नहीं किया जा सकेगा। घरों में सप्लाई होने वाले पानी से लोग न गाड़ी धो सकेंगे, न ही किसी निर्माण में इस्तेमाल कर सकेंगे। रेस्टोरेंट में भी घरेलू पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई भी पानी की बर्बादी करता है, घर में लीकेज मिलता है तो ऐसी स्थिति में एक हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।
इसे लेकर जनस्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग (PHED) ने 5 जुलाई को अधिकारियों को सर्कुलर जारी किया है। इसके तहत पानी के गैर घरेलू उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। PHED अब प्रदेश में पानी की बर्बादी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। जुर्माना वसूलने के साथ ही पानी का कनेक्शन भी काटा जा सकता है।
इसके साथ ही अगर घर में कहीं पानी का लीकेज है तो मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके बाद भी पानी की बर्बादी नहीं रुकी तो हर दिन 50 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। फिर भी सुधार नहीं होने पर कनेक्शन काटने और सजा का प्रावधान भी है।
दरअसल, पिछले कुछ दिनों से PHED के अधिकारियों को घरेलू जल के व्यावसायिक इस्तेमाल की जानकारी मिली थी। इसमें बड़ी संख्या में लोग घरेलू जल का इस्तेमाल मैरिज गार्डन, कंपनियों और व्यावसायिक उद्देश्य में कर रहे थे।
इस सर्कुलर के बाद अब विभाग छापे मारेगा। घरेलू जल के व्यावसायिक इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।